अनियमितता में सरपंच मंजुषा येरगुडे और उपसरपंच दोनों अपात्र, सदस्यता भी समाप्त

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अनियमितता में सरपंच मंजुषा येरगुडे और उपसरपंच दोनों अपात्र, सदस्यता भी समाप्त

चंद्रपूर/महाराष्ट्र 

दि. 25 अगस्त 2024

दुर्गापुर सवांददाता-l: कुन्दन सिंह 

पुरी खबर:- निविदा में अनियमितता और समय पर ग्राम सभा नहीं लेने के कारण अपर आयुक्त नागपुर ने ग्राम पंचायत उर्जानगर के सरपंच व उपसरपंच दोनों को दोषी मानते हुए तत्काल पद से हटा दिया। साथ ही सदस्यता भी दोनों को छीन ली गई। इससे ग्राम पंचायत उर्जानगर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। अब आगे ग्राम पंचायत कौन संभालेगा? प्रशासक बैठेगा या नये सरपंच का चुनाव होगा, इस संबंध में चर्चाएं तेज हो गई है।

 

ग्राम पंचायत उर्जानगर सदस्य राजकुमार डोमकावडे ने ग्रामपंचायत उर्जानगर में ई निविदा प्रक्रिया में किये जा रहे अनियमितता और मई 2022 में ग्रामसभा नहीं लिए जाने को लेकर सरपंच मंजुषा येरगुडे व तत्कालीन सचिव के खिलाफ लिखित शिकायत की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला चन्द्रपुर के पास 15 सितंबर 2022 किये गए लिखित निवेदन में उल्लेख किया गया था कि ग्रामपंचायत सरपंच ने ई टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता की दोषी है। इस कारण ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के कलम 39 अनुसार कार्यवाही की जाए और सचिव को नियमानुसार निलंबन किया जाये।

सरपंच उपसरपंच सचिव तीनों दोषी

  •      जिलापरिषद चन्द्रपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन ने अर्जदार राजकुमार डोमकावडे के निवेदन पर विस्तृत जांच करवाई। ई टेंडर प्रक्रिया में वेवजह शर्त लगाने और किसी खास को लाभ पहुंचाने जैसे स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आया। इस मामले में सरपंच, उपसरपंच और सचिव की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रथम द्रष्टया पाया कि तीनों ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के कलम 39(1) के अनुसार दोषी है और कार्यवाही के पात्र है।

 

  • महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के कलम 7 (1)अनुसार वित्तीय वर्ष में चार ग्राम सभा लेना अनिवार्य रहता है। वित्तीय वर्ष के मई 2022 में ग्राम सभा लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया। इस प्रकार प्रथम द्रष्टया महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के कलम 39(1) के अनुसार कार्रवाई के पात्र है।

 

  •         मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट अपर आयुक्त नागपुर विभाग नागपुर को 29 दिसंबर 2023 को भेजा था। ततपश्चात अपर आयुक्त के पास पिछले कई महीनों से पक्ष और विपक्ष की ओर से कागजात दिए गए और दोनों ओर से अपनी अपनी जीत की दावे किया जा रहा था। लोकसभा चुनाव के कारण केस लम्बा चलने से दोनों पक्ष लगभग थक चुके थे। अनिश्चितता में दोनों पक्ष थे कि तभी 23 अगस्त को मुख्य अर्जदार राजकुमार डोमकावले को जानकारी मिली की वे केस जीत गए।

 

  •   नागपुर विभाग के अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे- चवरे ने अर्जदार के आवेदन को मंजूर किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चन्द्रपुर की जाँच रिपोर्ट दिनांक 29 दिसंबर 2023 को स्वीकार किया। जबकि गैर अर्जदार सरपंच मंजुषा शेषराव येरगुडे और उपसरपंच अंकित चिकटे को अगले कार्यकाल तक के लिए पद और सदस्यता को अयोग्य ठहराया।

 

सरपंच ले रही कानूनी सलाह

  • अयोग्य ठहराये गए सरपंच मंजुषा येरगुडे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा मुझे बाहर से जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे खिलाफ आदेश आया है, परंतु मुझे अभी पत्र नहीं मिला। जबतक पत्र नहीं मिलता तबतक मैं ही सरपंच हूँ। और आगे क्या किया जा सकता है, उसकी कानूनी सलाह ले रही हूँ।
  • राजकुमार डोमकावले ने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने में देरी हुई है। सब कुछ स्पष्ट था। इतना देर नहीं लगना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से संबंधित मंत्रालय को केवियट लगा दिया गया है।

 

  प्रशासक की होगी नियुक्ति

  • उर्जानगर में एक साथ दोनों पद खाली होने से अब स्थिति यह बन रही है कि सरपंच के चुनाव होने तक प्रशासक ही सरपंच का कार्यभार सँभालेंगे। अब सरपंच का चुनाव कब होगा। होगा भी की नही इसकी चर्चाएं भी तेज हो गया है। ग्राम पंचायत उर्जानगर में कुल 17 सदस्य होते हैं। सरपंच उपसरपंच की सदस्यता जाने से अब 15 सदस्य बचते हैं। सरपंच बनने के लिये कुल 8 सदस्य चाहिए। ग्रामपंचायत उर्जानगर में सरपंच के लिए ओ बी सी जनरल के लिए रिजर्व है।