प्लास्टिक बैग (पन्नी) की सुचना दो, 5,000 रुपए इनाम पाओ

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प्लास्टिक बैग (पन्नी) की सुचना दो, 5,000 रुपए इनाम पाओ
 
सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मनपा की योजना
 

दि . ४ जुलाई 2024

रिपोर्टर :- रमाकांत यादव जिल्हा प्रतिनिधि ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
 
 

पूरी खबर:-चंद्रपुर मनपा उपायुक्त मंगेश खवले ने 2 जुलाई को आयोजित बैठक में चंद्रपुर मनपा की सीमा के भीतर प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है प्लास्टिक बैग के स्टॉक के बारे में गुप्त जानकारी देने वाले को 5 हजार का इनाम दिया जाएगा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए मनपा के माध्यम से उपद्रव जांच  दल (एनडीएस) का गठन किया गया है. मनपा क्षेत्र के  सभी दुकानदारों, हाकर्स, फेरीवालों, खोमचे वालों, सभी व्यापारियों, वितरकों, फूल विक्रेताओं और प्लास्टिक में लिपटे गुलदस्ते बेचने वालों, खर्रा बिक्री केन्द्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी प्लास्टिक थैलियों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और दी गई सूचना सत्य होने पर 5 हजार का इनाम दिया जाएगा. बाजार में कोई भी छोटा या बड़ा सामान खरीदते समय दुकानदार स्वतः ही प्लास्टिक बैग दे देता है या इस तरह की सिंगल यूज थैली मांगी जाती है. जिससे पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंच रहा है. प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में मनपा के माध्यम से नागरिकों को वैकल्पिक थैलियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं

 प्रावाधान जुर्माने 
राज्य में 1 जुलाई 2022 से एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकॉल अधिसूचना 2018 के अनुसार, मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि संस्थागत स्तर पर 5000 रुपये तक का जुर्माना, दूसरी बार उपयोग करने पर 10,000 रुपये, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है. बैठक में सहायक आयुक्त नरेंद्र बोभाटे, सचिन माकोडे, उपद्रव जांच दल के कर्मचारी आदि उपस्थित थे