लाडली बहन’ के लिए महिलाओं में उत्साह

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लाडली बहन’ के लिए महिलाओं में उत्साह
 
राज्य सरकार की योजना के लिए आज से स्वीकार किये जाएंगे आवेदन
 
 
चंद्रपुर/महाराष्ट्र

दि . 30 जून 2024

रिपोर्टर :- रमाकांत यादव जिल्हा प्रतिनिधि ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
 
 

पूरी खबर:-राज्य सरकार ने बजट में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहन’ इस योजना की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद महिलाओं में व्यापक उत्साह दिखाई दे रहा है. जिससे मुख्यमंत्री की लाड़ली बहन होने की इच्छा महिलाओं में निर्माण हुई है. लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र, अपात्रता की शर्ते हैं. जिस परिवार का वार्षिक आय ढाई लाख के भीतर है, ऐसी ही बहन मुख्यमंत्री की ‘लाड़ली’ बनने वाली है. महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये जमा करने की घोषणा बजट में करने के पश्चात तत्काल सरकार ने इस संदर्भ का सरकारी परिपत्रक जारी किया. महिला व बाल कल्याण विभाग की ओर से यह योजना चलाई जाने वाली है. उम्र के 21 से 60 वर्ष तक की विवाहित, विधवा, निराधार महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगे, ऐसी महिलाएं आवेदन कर पाऐंगे. आवेदनकर्ता महिला यह महाराष्ट्र की निवासी होना, स्वतंत्र बैंक खाता तथा परिवार का वार्षिक उत्पन्न ढाई लाख से भीतर होना, वहीं परिवार के सदस्य सरकारी कायम तथा ठेका कर्मचारी न हो, वहीं सरकार के अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाली महिला तथा 5 एकड़ से अधिक खेत जमीन होने वाली परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं ले पाऐंगे. हर माह के 15 तारीख को होगी राशि जमा इस योजना के लिए 1 से 15 जुलाई तक आवेदन स्वीकारे जाने वाले हैं पोर्टल, मोबाइल एप, सेतु केंद्र पर ऑनलाइन पद्धति से तथा आंगनवाड़ी केंद्र, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय यहां आवेदन भरे जाऐंगे. इसके पश्चात जिला स्तरीय समिति के समक्ष अंतिम सूची तैयार कर हर माह के 15 तारीख को लाभार्थी महिला के खाते में राशि जमा की जाने वाली है.

 
प्रामाणिक रूप से हो अमल
इस नए योजना की घोषणा से महिलाओं में उत्साह का वातावरण है. मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के तहत 1500 रुपयों का लाभ मिले, इसलिए आवेदन करने हेतु महिलाओं की भीड़ उमड़ने की संभावना व्यक्त हो रही है, लेकिन इस योजना पर प्रामाणिक रूप से अमल हो, ऐसी अपेक्षा व्यक्त हो रही है. इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपपत्र, 2 लाख 50 हजार से कम आय का प्रमाण, बैंक खाता पासबुक, 2 फोटो, राशन कार्ड तथा आवेदनकर्ता द्वारा दी गई जानकारी सहीं होने का गारंटीपत्र इसका समावेश है